आज कल Domicile Certificate यानि Niwas Praman Patra की उपयोगिता काफी बढ़ गयी हर जगह माँगा जाता है आइए जानते है UP Domicile certificate के महत्त्व और बनाने की प्रक्रिया के बारे में।
UP Domicile Certificate निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र का मतलब है कि वह व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का रहनेवाला है। निवास प्रमाणपत्र यानि डोमिसिल सर्टिफिकेट राज्य सरकार के अंतर्गत जिले के तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है इस प्रमाण पत्र के माध्यम से नागरिक राज्य सरकार से विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र ऋण स्वीकृत करने वाले संस्थानों के लिए निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। अधिवास प्रमाण पत्र यानि Niwas Praman Patra कई आधिकारिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इस दस्तावेज़ की एक प्रति होना महत्वपूर्ण है।
UP Domicile Certificate Overview
| आलेख का नाम | How to Apply UP Domicile Certificate |
| विभाग का नाम | eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी ) |
| किसने लांच किया | उत्तर प्रदेश सरकार |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
| ट्रैकिंग प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in |
यह भी पढ़ें … आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने की विधि जाने
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी Niwas Praman Patra के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पहचान का प्रमाण : (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
- स्व-घोषणा पत्र : (आवेदक द्वारा अपनी आय की पुष्टि के लिए)
- आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो – कम आय के मामले में)
- ग्राम प्रधान द्वारा लिखित प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्रों में)
- पार्षद द्वारा लिखित प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्रों में)
- राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो निवास प्रमाण पत्र का आवेदन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल का उपयोग करना होगा। उत्तर प्रदेश के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर जाएं।

ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी वेबसाईट के होमपेज पर आपको दाहिने तरफ “लॉग इन ” बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा
आपको उस पॉपअप के अंदर कई ऑप्शन देखने को मिलेगा लेकिन आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट ई-साथी पर आ जायेंगे
चरण 2: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
यदि आप पहले से ई-साथी पर पंजीकरण नहीं किया हैं, तो ‘New User Login’ पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें और फॉर्म को सबमिट करें । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा।

चरण 3: लॉगिन करें
आपको उस प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना है।

चरण 4: आवेदन फॉर्म चुने और भरें
- UP Domicile certificate: निवास प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ जाने। खुद से बनायें।
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लॉगिन करने के बाद, आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और निवास प्रमाण पत्र के विकल्प चुनना है। यहाँ पर आप जिस तरह का प्रमाण पत्र बनान चाहते है उसे चुन सकते है। हम केवल निवास प्रमाण पत्र बना बता रहे है आय जात्ति निवास की प्रक्रिया सामान है UP Domicile certificate apply चुने ।

अगले विंडो में आपको अपना आधार नंबर फिल करके OTP प्राप्त करना है और सत्यापित करना है।

इसके बाद, आपके सामने “निवास प्रमाण पत्र” के लिए आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा ।
आवेदक का नाम आधार विवरण के अनुसार पहले से ही फिल रहेगा जिसे बदला नहीं जा सकता है ।
इसके आलावा अन्य सभी आवश्यक जानकारी जैसे पिता का नाम, माता का नाम ,पता, आय का स्रोत, जाति और अपना निवास आदि की जानकारी भरना होगा ।

चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
आवेदन फॉर्म सभी जानकारी भरने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें:
- फोटो
- पहचान पत्र
- स्व-घोषणा पत्र
- राशन कार्ड
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़ यदि आवश्यक हो
चरण 6: एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें
सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे । आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
चरण 7: पेमेंट करें
आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
आपका आवेदन फॉर्म की जाँच सम्बंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और आप इस पोर्टल से अपने निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
Niwas Praman Patra के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अब आवेदन करने की प्रक्रिया offline नहीं है यदि आप खुद से निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते है , तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएँ। उपर बताये गए सभी दस्तावेज लेकर जाएँ CSC केंद्र संचालक आपका domicile certificate का आवेदन कर देगा। CSC संचालक द्वारा किये गए आवेदन की एक पांति देगा जिस पर आवेदन सख्या लिखी होगी। इसे प्रमाण पत्र मिलाने तक अपने पास सभाल कर रखे।
निर्धारित के समय के बाद में जनसेवा केंद्र जाकर अपना निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना।
Domicile Certificate Track Application Status कैसे देखें?
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और आप अपने निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति / Track Application Status देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें- सरकारी सेवाएं
ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर Niwas Praman Patra के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन दिखाई देगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है –

eDistrict UP Application Status जानने के लिए आपको आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा ।
उस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुल जाएगा ।
अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा
और आपके सामने आवेदन करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी ओपन हो जाएगी।
नोट :- उसी पेज पर आवेदन की स्थिति के नीचे आपको “वितरण हेतु क्लिक करें” के ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन का विवरण और कार्यवाही का विवरण ओपन हो जायेगा । तथा कोई गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार करके फिर से आवेदन कर सकते हैं।
निवास जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन कैसे करें?
यदि आप ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत अपने निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –
ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
ई-डिस्ट्रक्ट यूपी होमपेज पर “प्रमाणपत्र का सत्यापन ” edistrict up certificate Verification का बिकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा । उपसर की इमेज में आप देख सकते है ।
उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है।
यहाँ आपको अपने निवास प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या दर्ज कर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
नोट :- यदि आपके प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं हो रहा है, तो आप कृपया अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ संबंधित जिला प्रशासन/अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क कर सकते है ।
UP Domicile Certificate of benefits
यदि आप निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है यस आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो इस प्रमाण पत्र के निम्नलिखित उपयोग है , कुछ इस प्रकार है – सरकारी सेवाएं
शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते समय यह अनिवार्य है।
सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
उत्तर प्रदेश में कोई भी संपत्ति जैसे जमीन या मकान खरीदने के लिए यह जरूरी है।
अधिवास प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है।
निवास प्रमाण पत्र की वैधता
एक बार जारी होने के बाद, निवास प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए वैध हो सकता है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य है यह उसी प्रमाण पत्र पर लिखा होता है।
ई डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको Edistrict Portal पर निवास प्रमाणपत्र का आवेदन करने और प्रमाण पत्र का स्थिति या सत्यापन करने में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
| फोन नंबर | 0522-2304706 |
| ईमेल एड्रेस | ceghelpdesk@gmail।com |
| ऑफिस एड्रेस | CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010 |
Domicile certificate के बारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
UP eDistrict एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो उत्तर प्रदेश के निवासियों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्प्यूटरीकरण करना है।
यदि अपने यूपी ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल https://edistrict.up.gov.in पर अपने सभी डिटेल्स की जानकारी को दर्ज करके अपने निवास प्रमाण पत्र के आवेदन कर सकते हैं
उत्तर प्रदेश में इस यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।
