UP बिजली बिल राहत योजना 2025: बकायादारों को UPPCL Discount on electricity bill 25% to 100%। पंजीकरण अभी करे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ की घोषणा की है। UPPCL Discount on electricity bill योजना के तहत बकाया बिजली बिल पर 100% सरचार्ज माफी और एकमुश्त भुगतान पर मूलधन में 25% तक छूट मिलेगी। घरेलू (2 kW तक) और वाणिज्यिक (1 kW तक) उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। जानें पंजीकरण की प्रक्रिया, किश्त विकल्प और तीनों चरणों की अंतिम तिथियाँ।

बकाया बिजली बिल पर मिलेगी बड़ी राहत: 1.45 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना-2025′

UPPCL ने बिजली बिल के बड़े बकायादारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर, 2025 से लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बिजली के बकाएदारों को राहत देना और पावर कॉर्पोरेशन का राजस्व बढ़ाना है।

UPPCL electricity bill Discount योजना के तहत, बिल जमा न करने वाले 1.45 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। योजना में ‘नेवर पेड’ (कभी बिल न देने वाले) और ‘लॉन्ग अनपेड’ (लंबे समय से बिल न देने वाले) उपभोक्ताओं को लक्षित किया गया है।

UPPCL Discount on electricity bill 25% yajana क्या हैं योजना के मुख्य लाभ?

Discount on electricity bill योजना का सबसे बड़ा आकर्षण है ब्याज (सरचार्ज) में 100% की छूट और एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन (Principal Amount) में अतिरिक्त छूट

  • सभी पंजीकृत उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर लगे ब्याज (सरचार्ज) पूरी छूट मिलेगी।
  • मूलधन में छूट (एकमुश्त भुगतान पर): यदि उपभोक्ता एक बार में पूरा बकाया जमा करते हैं, तो उन्हें पंजीकरण के चरण के आधार पर मूलधन में भी छूट is प्रकार मिलेगी:
  •  प्रथम चरण (1 दिसंबर – 31 दिसंबर 2025): मूलधन में 25% की छूट।
  •  द्वितीय चरण (1 जनवरी – 31 जनवरी 2026): मूलधन में 20% की छूट।
  •  तृतीय चरण (1 फरवरी – 28 फरवरी 2026): मूलधन में 15% की छूट।
  • उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ लेने के लिए पहले चरण (1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025) में ही पंजीकरण कराकर एकमुश्त भुगतान करना चाहिए।

बिजली बिल राहत योजना कौन होंगे इस योजना के लाभार्थी?

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यह योजना दो प्रमुख श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए लागू है:

  •  घरेलू उपभोक्ता (LMV-1): 2 किलोवाट (kW) तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ता।
  •  वाणिज्यिक उपभोक्ता (LMV-2): 1 किलोवाट (kW) तक के भार वाले छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता।
  •  बिजली चोरी के मामले: बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट दी जाएगी।
  •  ओवर-बिलिंग: मीटर संबंधी त्रुटियों या मीटर न होने के कारण अत्यधिक बिल वाले उपभोक्ताओं को भी संशोधित बिल पर राहत मिलेगी।

लाभार्थियों की संख्या:

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मीडिया सूत्रों के अनुसार

  •  नेवर पेड उपभोक्ता (कभी बिल न भरने वाले): लगभग 54.12 लाख।
  •  लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता (लंबे समय से बकाया वाले): लगभग 91.45 लाख।
  •  कुल मिलाकर 1.45 करोड़ से अधिक उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आएंगे।

पंजीकरण और भुगतान के विकल्प

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

1. पंजीकरण शुल्क

पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को कम से कम ₹2000 या राजस्व निर्धारण की धनराशि का 10% (जो भी अधिक हो) जमा करना होगा।

2. भुगतान के विकल्प

पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं के पास बकाया जमा करने के लिए तीन विकल्प होंगे:

  • एकमुश्त भुगतान: सबसे अधिक छूट इसी विकल्प में है।
  •  ₹750 मासिक किश्त: मासिक किश्त के रूप में भुगतान करने का विकल्प।
  • ₹500 मासिक किश्त (EMI): 12 किश्तों में भुगतान का विकल्प, खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए।

विशेष नोट: किश्त विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाया की किश्त के साथ-साथ वर्तमान माह का बिल भी समय पर जमा करना होगा। किश्त जमा न करने पर उपभोक्ता को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा और योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा।

Discount on electricity bill योजना के चरण और छूट

योजना के तीनों चरण और छूट प्रतिशत

 चरणपंजीकरण अवधिएकमुश्त भुगतान पर मूलधन में छूट
 प्रथम चरण1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 202525%
 द्वितीय चरण1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 202620%
 तृतीय चरण1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 202615%

ओवर-बिलिंग और बिजली चोरी के मामलों में राहत

यह योजना केवल सामान्य बकाएदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन उपभोक्ताओं को भी राहत देगी जिनके बिल तकनीकी त्रुटियों, मीटर संबंधी खराबी, या ओवर-बिलिंग के कारण बढ़े हैं।

  •  संशोधित बिल: ओवर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों को संशोधित किया जाएगा।
  •  बिजली चोरी: बिजली चोरी के मामलों में पकड़े गए उपभोक्ताओं को भी राजस्व निर्धारण पर छूट मिलेगी।

पंजीकरण कहाँ करें?

उपभोक्ता निम्नलिखित स्थानों पर जाकर योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं:

  •  विभागीय वेबसाइट
  •  खंड/उपखंड कार्यालय
  •  जन सेवा केंद्र
  •  कैंप काउंटर

उपभोक्ता परिषद की मांग: इस योजना के स्वागत के साथ ही, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक प्रस्ताव दाखिल कर नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी 30% छूट देने की मांग की है, ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिल सके।

यह योजना उत्तर प्रदेश के लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है, जो उन्हें वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।